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जिला जेल बालोद में विधिक सहायता हेल्प डेस्क का शुभारंभ

बंदियों एवं उनके परिजनों को मिलेगा निःशुल्क कानूनी परामर्श और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन

  1. बालोद, 15 मई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत जिला जेल बालोद में बंदियों एवं उनके परिजनों को विधिक जानकारी और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सहायता हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। हेल्प डेस्क का उद्घाटन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद एस.एल. नवरत्न द्वारा किया गया।
    प्रधान जिला न्यायाधीश श्री नवरत्न ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा शुरू की गई यह पहल बंदियों एवं उनके परिवारजनों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श तथा प्रक्रियात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हेल्प डेस्क के माध्यम से बंदियों के परिजनों को प्रकरणों की जानकारी, जमानत प्रक्रिया, अपील और कानूनी अधिकारों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।
    उन्होंने कहा कि जानकारी एवं संसाधनों के अभाव में कई बार बंदियों के परिवारजन उचित कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए यह हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर न्यायिक सहायता पहुंचाई जा सके।
    हेल्प डेस्क में लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पैरा लीगल वालंटियर्स नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे, जो बंदियों के परिवारजनों की समस्याएं सुनकर उन्हें आवश्यक कानूनी सलाह एवं सहयोग प्रदान करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
    इस अवसर पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद भारती कुलदीप, व्यवहार न्यायाधीश बालोद हीरा सिन्हा, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, जेल अधीक्षक बालोद एस.पी. कुर्रे सहित लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पैरा लीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे।

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