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बिजली करंट से हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद

डौंडी लोहारा पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना से खुला मामला, ADJ न्यायालय बालोद ने सुनाई सजा

बिजली करंट से हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद

डौंडी लोहारा पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना से खुला मामला, ADJ न्यायालय बालोद ने सुनाई सजा

बालोद। जिले के डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र में बिजली करंट लगाकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ), बालोद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक के चेहरे, गले और माथे पर जलने जैसे निशान मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर मामले का खुलासा किया।

पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2025 की रात ग्राम खड़ेनाडी में मनोहर निर्मलकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। परिजन शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शरीर पर चोट और जलने जैसे निशान देखकर पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में मृत्यु का कारण बिजली का झटका बताया गया।

जांच में मृतक की बहू गीताबाई निर्मलकर और लेखराम निषाद की संलिप्तता सामने आई। पुलिस के मुताबिक, हत्या को छिपाने के लिए साइकिल से गिरने के कारण चोट लगने की बात बताई गई थी। मामले में विद्युत तार, रबर के दस्ताने, खून लगे गमछे और मोबाइल सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सिंह ने की, जबकि राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने न्यायालय में पैरवी की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया।

सजा पाने वाले आरोपी:

  1. गीताबाई निर्मलकर, निवासी ग्राम खड़ेनाडी, थाना डौंडी लोहारा।
  2. लेखराम निषाद, निवासी ग्राम बड़गांव, थाना डौंडी लोहारा, जिला बालोद।

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